Jama Masjid Survey: दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी इलाके में स्थित एक मस्जिद के आसपास कथित रूप से हुए अवैध अतिक्रमण को लेकर अब कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में नगर निगम (MCD) को स्पष्ट रूप से यह अधिकार दे दिया है कि यदि जांच में अतिक्रमण पाया जाता है, तो वह कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है। अदालत के इस आदेश के बाद माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इलाके में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो सकती हैं।
यह मामला बस्ती बावली मस्जिद के आसपास की जमीन से जुड़ा है, जहां सरकारी भूमि पर कथित रूप से अस्थायी और अवैध निर्माण किए जाने का आरोप लगाया गया था।
हाईकोर्ट- अतिक्रमण मिला तो कार्रवाई हो
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। अदालत ने एमसीडी को निर्देश दिया कि वह मौके पर जाकर स्थिति की जांच करे और यह तय करे कि क्या वास्तव में वहां सरकारी जमीन पर अतिक्रमण हुआ है या नहीं।
कोर्ट ने कहा कि अगर जांच में अवैध कब्जे की पुष्टि होती है, तो एमसीडी बिना किसी अतिरिक्त अनुमति के नियमानुसार कार्रवाई कर सकती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि अब निगम को किसी और विभाग या संस्था की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा।
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याचिका में क्या कहा गया?
इस पूरे मामले की शुरुआत एक याचिका से हुई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि डिफेंस कॉलोनी इलाके में स्थित मस्जिद के आसपास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। याचिकाकर्ताओं के अनुसार, वहां धीरे-धीरे अस्थायी ढांचे खड़े किए गए, जो बाद में स्थायी निर्माण का रूप लेने लगे।
याचिका में यह भी कहा गया कि इस अतिक्रमण के कारण न सिर्फ इलाके की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि सार्वजनिक जमीन का भी गलत इस्तेमाल हो रहा है।
स्थानीय लोगों की परेशानी
डिफेंस कॉलोनी के स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह कब्जा एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि धीरे-धीरे बढ़ता चला गया। शुरुआत में कुछ अस्थायी ढांचे नजर आए, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। लेकिन समय के साथ वहां पक्का निर्माण होने लगा।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, उन्होंने इस संबंध में कई बार संबंधित विभागों को शिकायत दी, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तब मजबूरन अदालत का सहारा लिया गया।
अन्य मस्जिदों के आसपास भी शिकायतें
सूत्रों के अनुसार, डिफेंस कॉलोनी इलाके में सिर्फ बस्ती बावली मस्जिद ही नहीं, बल्कि 2-3 अन्य मस्जिदों के आसपास भी अतिक्रमण को लेकर शिकायतें सामने आई हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि कुछ स्थानों पर धार्मिक स्थल की आड़ में सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है।
हालांकि, इन मामलों में भी अंतिम फैसला जांच रिपोर्ट के आधार पर ही लिया जाएगा।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद MCD की अगली कार्रवाई
हाईकोर्ट से मिली छूट के बाद अब एमसीडी के एक्शन प्लान को लेकर चर्चा तेज हो गई है। प्रक्रिया कुछ इस तरह हो सकती है:
सबसे पहले एमसीडी की टीम मौके पर जाकर पैमाइश और निरीक्षण करेगी
- यह तय किया जाएगा कि कितना क्षेत्र सरकारी है और कितना निजी
- अवैध निर्माण पाए जाने पर संबंधित पक्ष को नोटिस जारी किया जा सकता है
- यदि तय समय में अतिक्रमण नहीं हटाया गया, तो निगम कानूनी कार्रवाई के तहत उसे हटाएगा
हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि एमसीडी कितनी जल्दी इस पर अमल करता है। प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज होने के संकेत मिल रहे हैं और माना जा रहा है कि जल्द ही जमीन की जांच और आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।
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