AC, कार, दूध समेत कई चीजें टैक्स फ्री, GST में हुआ बड़ा बदलाव, जानें क्या-क्या होगा सस्ता

AC, कार, दूध समेत कई चीजें टैक्स फ्री, GST में हुआ बड़ा बदलाव, जानें क्या-क्या होगा सस्ता

GST Tax Slabs Rate: देश की आर्थिक व्यवस्था में सबसे बड़ा टैक्स सुधार फिर एक बार आम आदमी के चेहरे पर मुस्कान लेकर आया है। केंद्र सरकार और GST काउंसिल ने मिलकर वो फैसला लिया है, जो सीधे-सीधे आपकी थाली से लेकर आपकी दवाइयों तक पर असर डालेगा। अब वो दिन दूर नहीं जब हर महीने की कमाई से कुछ पैसे बचाकर आप अपने सपनों को साकार कर सकेंगे, क्योंकि टैक्स की भारी मार अब कुछ कम होने वाली है।

आइए जानते हैं इस बदलाव के हर पहलू को आसान भाषा में ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत न हो और आप जान सकें कि आपकी जेब पर इसका क्या असर पड़ेगा।

अब GST के सिर्फ दो स्लैब: 5% और 18%

GST काउंसिल की 56वीं बैठक में ऐतिहासिक फैसला हुआ है अब देश में सिर्फ दो टैक्स स्लैब रहेंगे: 5% और 18%। पहले 4 अलग-अलग स्लैब हुआ करते थे, जिनमें 5%, 12%, 18% और 28% शामिल थे।

अब जब स्लैब कम कर दिए गए हैं, तो इसका सीधा असर आपके रोज़मर्रा के सामान पर पड़ेगा। साबुन, शैंपू, टूथपेस्ट जैसे आवश्यक वस्तुएं पहले 18% टैक्स स्लैब में थीं, लेकिन अब वे 5% या 18% में आएंगी, जिससे कीमतों में कमी आएगी। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जैसे AC, फ्रिज और छोटी कारें भी अब सस्ती होने की उम्मीद है।

रोटी, पराठा, दूध और हेल्थ इंश्योरेंस होंगे टैक्स फ्री

सबसे राहत देने वाली बात ये है कि अब आपकी थाली में परोसी जाने वाली जरूरी चीजें GST से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगी। रोटी, पराठा, दूध, छेना जैसे खाद्य पदार्थों पर अब कोई टैक्स नहीं लगेगा।

सिर्फ इतना ही नहीं, अब अगर आप अपनी या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं, तो उस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। यह फैसला मध्यम वर्ग और नौकरीपेशा लोगों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है। बीमारियों के इलाज में लगने वाली 33 जीवन रक्षक दवाएं भी टैक्स फ्री कर दी गई हैं।

छोटे व्यापारियों और आम जनता के लिए खुशखबरी

सरकार ने साफ कर दिया है कि इस GST बदलाव का मकसद है आम जनता को राहत देना और छोटे व्यवसायों को आगे बढ़ने का मौका देना।

छोटे दुकानदारों, MSMEs और लोकल व्यापारियों के लिए यह एक बड़ा मौका है। टैक्स स्ट्रक्चर सरल हो जाने से उन्हें अब कागजी कार्यवाही और जटिल फॉर्म भरने की परेशानी से काफी राहत मिलेगी। इससे “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” में भी जबरदस्त सुधार होगा।

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अब होटल में ठहरना भी होगा सस्ता

अगर आप घूमने-फिरने के शौकीन हैं और होटल में रुकना आपके ट्रिप का हिस्सा होता है, तो अब आपकी जेब पर कम भार पड़ेगा।

GST काउंसिल ने फैसला लिया है कि अगर किसी होटल के कमरे का किराया प्रतिदिन ₹7500 या उससे कम है, तो उस पर अब सिर्फ 5% GST लगेगा, पहले यह 12% था। इसका मतलब साफ है आपको अब कम पैसों में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

जिम, योगा, और सैलून सेवाएं भी अब होंगी किफायती

स्वास्थ्य और सुंदरता से जुड़ी सेवाएं अब हर किसी के लिए सस्ती होंगी। पहले जिम, सैलून, योगा क्लासेज़ पर 18% टैक्स लगता था, लेकिन अब ये घटाकर 5% कर दिया गया है।

इस बदलाव का असर खासतौर पर युवाओं, महिलाओं और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों पर पड़ेगा। अब हर वर्ग के लोग इन सुविधाओं का लाभ आसानी से उठा सकेंगे।

लग्जरी और हानिकारक उत्पादों पर 40% GST

जहां एक ओर आम आदमी को राहत दी जा रही है, वहीं दूसरी ओर तंबाकू, सिगरेट और अन्य हानिकारक वस्तुओं पर सरकार ने सख्ती दिखाई है। अब इन उत्पादों पर 28% की जगह 40% GST लगेगा।

इसी तरह 350cc से ज्यादा इंजन वाली मोटरसाइकिलें, मंहगी कारें और कैसिनो, रेस क्लब, आईपीएल जैसे इवेंट्स में एंट्री पर भी अब 40% टैक्स देना होगा। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है ऐसे उत्पादों और सेवाओं का उपयोग कम किया जाए जो स्वास्थ्य या सामाजिक संतुलन के लिए नुकसानदायक हों।

कब से लागू होंगे ये बदलाव?

ये सारे नए GST स्लैब और नियम नवरात्रि के पहले दिन, यानी 22 सितंबर 2025 से लागू होंगे। खास बात यह है कि तंबाकू उत्पादों पर 40% की नई दर थोड़े समय बाद लागू की जाएगी, जिसकी घोषणा अलग से की जाएगी।

PM नरेंद्र मोदी ने X (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा कि ये फैसला जनता, किसानों, छोटे व्यापारियों, महिलाओं, युवाओं और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा तोहफा है।

उन्होंने कहा कि यह कदम न सिर्फ लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाएगा, बल्कि कारोबार करना भी सरल करेगा। उनका मानना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और हर वर्ग को इसका सीधा लाभ पहुंचेगा।

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