Activa से लेकर Shine तक… GST में बदलाव से सस्ते हुए Honda के टू-व्हीलर्स, जानें कितनी होगी बचत

Activa से लेकर Shine तक… GST में बदलाव से सस्ते हुए Honda के टू-व्हीलर्स, जानें कितनी होगी बचत

नई दिल्ली: देश में वाहन खरीदारों के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए GST 2.0 टैक्स स्ट्रक्चर का सीधा असर अब टू-व्हीलर और छोटी कारों की कीमतों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। खासतौर पर Honda Motorcycle & Scooter India जैसे बड़े वाहन निर्माता ब्रांड ने अपने लोकप्रिय मॉडल्स- Activa स्कूटर और Shine मोटरसाइकिल की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती की घोषणा की है।

अब से, 350cc तक के इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर GST दर घटाकर 18% कर दी गई है, और पहले लगने वाला 1% सेस पूरी तरह हटा दिया गया है। इस परिवर्तन के चलते टू-व्हीलर सेगमेंट में कीमतों में लगभग 18,000 से 19,000 रुपये तक की कमी देखने को मिल सकती है।

क्या बदला है GST नियमों में?

अब तक भारत में अधिकांश टू-व्हीलर्स पर 28% GST और 1% सेस लागू होता था, जिससे वाहन की ऑन-रोड कीमत में भारी इजाफा हो जाता था। लेकिन 22 सितंबर 2025 से लागू हो रहे नए GST 2.0 नियमों के तहत, 350cc तक के इंजन वाले दोपहिया वाहनों पर:

GST घटाकर 18% कर दिया गया है

सेस को पूरी तरह खत्म कर दिया गया है

इसका मतलब है कि अब कम्यूटर बाइक्स, स्कूटर्स और मिड-साइज मोटरसाइकिल्स पहले के मुकाबले ज्यादा सस्ती मिलेंगी।

कितनी होगी ग्राहकों को बचत?

Honda ने खुलासा किया है कि नए टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से उनके कुछ प्रमुख मॉडल्स की कीमतों में ₹18,887 तक की कमी आ सकती है। यह कमी विभिन्न राज्यों के टैक्स सिस्टम और ऑन-रोड कीमतों के आधार पर थोड़ा ऊपर-नीचे हो सकती है।

शामिल प्रमुख मॉडल्स:

Honda Activa (सभी वेरिएंट)

Honda Shine 125

Honda SP 125

Honda Dio

Honda Unicorn (160cc)

Honda Livo
और अन्य 350cc तक के टू-व्हीलर्स।

छोटी और हाइब्रिड कारों पर बड़ा असर

नए टैक्स स्लैब से सिर्फ बाइक और स्कूटर सस्ते नहीं हुए हैं, बल्कि अब छोटी और हाइब्रिड कारों पर भी कम टैक्स देना होगा। सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि:

अगर कार का इंजन:

पेट्रोल या पेट्रोल-हाइब्रिड है, और

इंजन की क्षमता 1200cc या उससे कम है, तथा

कार की लंबाई 4 मीटर से कम है,

तो उस पर अब केवल 18% GST ही लगेगा।

यही नियम CNG, LPG, और डीजल हाइब्रिड कारों पर भी लागू होता है, बशर्ते डीजल कार की इंजन क्षमता 1500cc या कम हो और लंबाई 4 मीटर से अधिक न हो।

इस बदलाव से Maruti, Hyundai, Tata, Toyota और Honda जैसी कंपनियों की कई छोटी और मिड-साइज कारों की कीमतों में उल्लेखनीय कटौती देखने को मिलेगी।

लग्जरी और SUV गाड़ियों के लिए नया टैक्स

जहां आम ग्राहकों को सस्ती कारों और बाइक का फायदा मिल रहा है, वहीं लग्जरी और SUV गाड़ियों के लिए भी टैक्स स्ट्रक्चर में बदलाव किया गया है:

नए टैक्स नियम:

अब 1200cc से ज्यादा पेट्रोल इंजन, या

1500cc से ज्यादा डीजल इंजन, या

170mm से ज्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस वाली गाड़ियां

को लग्जरी कैटेगरी में रखा गया है।

इस श्रेणी की गाड़ियों पर अब 40% GST लागू होगा।

हालांकि, पहले इस वर्ग पर कुल मिलाकर 50% टैक्स (28% GST + 22% सेस) लगाया जाता था। यानी, अब इन गाड़ियों पर भी 10% टैक्स की राहत मिली है।

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